Bihar Election 2025 Purnea: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मीडिया प्रतिनिधि को दिया प्रशिक्षण

BIHAR ELECTION 2025 TRAINING: जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह- जिला पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में वरीय पदाधिकारी सह अपर समाहर्ता सिलिंग एवं नोडल पदाधिकारी सह जिला जनसंपर्क पदाधिकारी एमसीएमसी एवं मीडिया कोषांग द्वारा संयुक्त रूप से मीडिया प्रतिनिधि को प्रशिक्षण दिया गया।

प्रशिक्षण के दौरान जिला स्तर पर गठित मीडिया सर्टिफिकेशन मॉनिटरिंग कमेटी (MCMC) के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुएं, विस्तृत जानकारी दी गई। यह समिति भ्रामक,आचार संहिता उल्लंघन करने वाले या बिना अनुमोदन के प्रसारित किए जा रहे राजनीतिक विज्ञापनों की निगरानी के लिए गठित की गई है।

इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मीडिया में सभी राजनीतिक विज्ञापन निष्पक्ष, सत्य और आचार संहिता के अनुरूप हों।

BIHAR ELECTION 2025 TRAINING: राजनीतिक विज्ञापन के लिए पूर्व प्रमाणन(Pre-Certification) अनिवार्य

BIHAR ELECTION 2025 TRAINING
BIHAR ELECTION 2025 TRAINING

किसी भी राजनीतिक दल एवं उम्मीदवार या उनके प्रतिनिधि द्वारा टीवी, रेडियो, केबल नेटवर्क, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म,या सिनेमा हॉल पर कोई भी विज्ञापन (audio/video/text/graphic) प्रसारित करने से पहले → MCMC से पूर्व स्वीकृति (Pre-certification) लेना अनिवार्य है।

बिना प्रमाणन के प्रसारित विज्ञापन को आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।

BIHAR ELECTION 2025 TRAINING: सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन

फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर (X), व्हाट्सएप आदि पर भी अगर पेड या स्पॉन्सर्ड कंटेंट डाला जाता है, तो उसका भी पूर्व प्रमाणन आवश्यक है। व्यक्तिगत अकाउंट से स्वतंत्र रूप से की गई सामान्य राजनीतिक अभिव्यक्ति को प्रमाणन की आवश्यकता नहीं होती,लेकिन यदि वह प्रचार स्वरूप या भुगतान आधारित है, तो प्रमाणन जरूरी है।

BIHAR ELECTION 2025: Paid News (भुगतान कराई गई खबर) की निगरानी

प्रशिक्षण के दौरान जानकारी दी गई की समिति का एक प्रमुख कार्य Paid News की पहचान और रिपोर्टिंग भी है। किसी समाचार पत्र,चैनल या पोर्टल पर यदि किसी उम्मीदवार/दल के पक्ष में विज्ञापन जैसा समाचार प्रकाशित होता है,तो MCMC इसे रिपोर्ट कर सकती है।ऐसे मामलों में संबंधित उम्मीदवार के चुनाव व्यय खाते में राशि जोड़ी जाती है।

BIHAR ELECTION 2025: आवेदन कि प्रक्रिया

संबंधित राजनीतिक दलों को बताना चाहिए कि वे अपने विज्ञापन की स्क्रिप्ट/वीडियो की प्रति,साथ ही फॉर्म—ECI द्वारा निर्धारित (Form MCMC-1) जमा करें।

निर्धारित प्रावधान के अनुसार आवेदन कम से कम 48 घंटे पहले जमा किया जाए।

समिति द्वारा जांच, परीक्षण और प्रमाणन के बाद ही विज्ञापन प्रसारित हो सकता है।

BIHAR ELECTION 2025 Purnea: आचार संहिता का पालन

किसी भी विज्ञापन में किसी जाति,धर्म,समुदाय,भाषा या क्षेत्र के खिलाफ भेदभाव या नफरत फैलाने वाली सामग्री नहीं होनी चाहिए।झूठे या भ्रामक दावे नहीं किए जाने चाहिए।राष्ट्रीय प्रतीक, तिरंगा, सेना या संविधान का अनुचित उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

BIHAR ELECTION 2025 TRAINING: निगरानी और रिपोर्टिंग

चुनाव अवधि में समिति द्वारा मीडिया मॉनिटरिंग रूम से सभी चैनलों,अखबारों और सोशल मीडिया पर लगातार नजर रखेगी।किसी भी संदिग्ध सामग्री की क्लिपिंग/स्क्रीनशॉट रखकर जांच की जाएगी।

BIHAR ELECTION 2025 Purnea: पेड न्यूज़ रिपोर्टिंग प्रक्रिया

समिति यदि किसी समाचार को Paid News मानती है तो उम्मीदवार को नोटिस जारी करेगी।उम्मीदवार को स्पष्टीकरण देने का अवसर मिलेगा। संतोषजनक जवाब न मिलने पर रिपोर्ट मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO) बिहार को ससमय भेजी जाएगी।

प्रशिक्षण के दौरान मीडिया प्रतिनिधिगण को इसकी भी जानकारी दी गई की संबंधित राजनीतिक दलों को अपने मीडिया प्रभारी को प्रमाणन प्रक्रिया की पूरी जानकारी दें।

Note : प्रचार सामग्री समय से जमा करें ताकि अंतिम क्षणों में देरी न हो। समिति से प्रमाणित सामग्री को ही मीडिया में प्रसारित करें।

तुषार रंजन पूर्णिया और आसपास के जिलों की स्थानीय खबरों को कवर करते हैं। उनका उद्देश्य है कि ज़मीनी स्तर की सच्ची और ताज़ा जानकारी पाठकों तक सरल हिंदी में पहुँचे।

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